चयनितों की जॉइनिंग पहले पूरी की जाएगी,फिर बचे पदों पर मिलेगा मौका
छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 25मार्च।छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है,जिससे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है। न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू ने अपने आदेश में कहा है कि अगर चयन सूची के बाद पद खाली रह जाते हैं,तो उन्हें वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों से भरा जाएगा।
यह भर्ती करीब6000पदों के लिए हो रही है,जिसमें अब तक2500अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पहले चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और जॉइनिंग प्रक्रिया पूरी की जाए,इसके बाद खाली पदों की स्थिति स्पष्ट होगी। मामले में सामने आया कि कई उम्मीदवारों का चयन एक से ज्यादा जिलों में हो गया था। ऐसे में जब वे एक जगह जॉइन करेंगे,तो बाकी जिलों में पद अपने आप खाली हो जाएंगे। इसी वजह से कई सीटें अभी भी खाली रहने की संभावना है।
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि चयन सूची जिला स्तर पर मेरिट के आधार पर तैयार की गई थी और एक से ज्यादा जगह चयन होना नियमों के अनुसार है।सरकार का कहना है कि असली स्थिति जॉइनिंग के बाद ही साफ होगी।
सक्ती,बिलासपुर,रायगढ़ और मुंगेली के कई अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।उनका आरोप है कि फिजिकल टेस्ट में गड़बड़ी हुई। डेटा रिकॉर्डिंग निजी कंपनी को दी गई और कुछ मामलों में पैसे लेकर चयन करने के आरोप भी लगे। इन आरोपों की जांच भी जारी है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिर्फ चयन सूची से सभी पद नहीं भर सकते।
इसलिए पहले चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग पूरी करें, फिर वेटिंग लिस्ट को मौका देकर खाली पद भरें।